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जनता जागरूक, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सरगुजा के निजी संस्था का लाइसेंस निलंबित : अन्य अस्पतालों पर भी कार्यवाही..

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रायपुर ब्यूरो। सरगुजा संभाग के नागरिकों द्वारा कई शिकायतों पर पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत राज्य स्तरीय दल द्वारा निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी  कुंदन कुमार द्वारा शहर के सुनिता सोनोग्राफी सेंटर का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है वहीं लाइफ लाइन हॉस्पिटल, किलकारी हॉस्पिटल एवं तेज सोनोग्राफी सेंटर को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि संस्थान के द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत पाई गई कमियों के कारण संस्था को आगामी 15 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान संस्था संचालित पाए जाने पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार कारण बताओ सूचना पत्र में तीनों संस्थानों को सात दिवस के भीतर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया है।


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Author: writers team

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