बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने की।
जानकारी मुताबिक़ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया के याचिका पर, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के तहत 143 पद जारी किए गए थे परंतु विज्ञापन जारी होने और आवेदन फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत EX- Servicemen कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था, पत्र में सुझाव देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें शारिरीक जांच के मापदंडों में कुल 9 बिंदुओं में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई।












