Search
Close this search box.

सरगुजा कमिश्नर ने तहसीलदार को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित : क्या आप भी हैं परेशान? तो तत्काल शिकायत करें..

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

प्रत्येक नागरिक की सजकता सर्वप्रथम उनके खुद पर निर्भर करती है यदि कोई भी छोटे या बड़े स्तर का अधिकारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारी कार्यों में संलिप्त लगे तो आप त्वरित अपने समस्या का समाधान करें और शिकायत करें,,

सरगुजा ब्युरो। सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील अंतर्गत कोयलारी गाँव निवासी एक महिला ने तहसीलदार द्वारा उसे मृत बताकर उसकी निजी जमीन को किसी और के नाम करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच सूरजपुर अपर कलेक्टर व लटोरी तहसीलदार द्वारा की गई। मामला सही पाए जाने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी मुताबिक़ आवेदिका शैल कुमारी दुबे ने 26 मई को शिकायत प्रस्तुत कि थी कि भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर द्वारा कुटरचना कर उन्हें मृत दर्शाते हुए उनकी निजी स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 45/3 जिसका रिनंबरिंग में नया खसरा नंबर 344 है, जिसका अनुचित नामांतरण और विक्रय किया गया। आवेदिका की शिकायत पर अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार संजय राठौर द्वारा जीवित महिला को मृत बताकर उनकी भूमि का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के पक्ष में किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया अनैतिक पाया।

संपुर्ण जांच में तहसीलदार संजय राठौर को अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता के दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।



admin
Author: admin

Leave a Comment

और पढ़ें

15 Best News Portal Development Company In India