प्रत्येक नागरिक की सजकता सर्वप्रथम उनके खुद पर निर्भर करती है यदि कोई भी छोटे या बड़े स्तर का अधिकारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारी कार्यों में संलिप्त लगे तो आप त्वरित अपने समस्या का समाधान करें और शिकायत करें,,
सरगुजा ब्युरो। सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील अंतर्गत कोयलारी गाँव निवासी एक महिला ने तहसीलदार द्वारा उसे मृत बताकर उसकी निजी जमीन को किसी और के नाम करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच सूरजपुर अपर कलेक्टर व लटोरी तहसीलदार द्वारा की गई। मामला सही पाए जाने पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संपुर्ण जांच में तहसीलदार संजय राठौर को अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता के दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।












